नैशनल पेंशन स्कीम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन के साथ एक जमा करने वाली योजना है ।
NPS योजना का लाभ कौन उठा सकता है
यह योजना सरकारी एवं प्राइवेट मे कार्य करने वाले कर्मचारियों दोनों के लिए है ।
केंद्र सरकार ने यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए १ जनवरी २००४ को लागू कर दिया था ।
इसमे कर्मचारी और कंपनी या संस्था दोनों अपने मासिक सेलरी से योगदान करते है ।
केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारों ने भी इस मॉडल को अपना चुके है
निजी क्षेत्र के कर्मचारिओ के लिए NPS Corporate Sector Model है जो NPS का एक अनुकूलित वर्ज़न है जो की विभिन्न प्रकार के संस्थाओ को ध्यान मे रखकर अपनाया गया है ।
इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो की किसी भी संस्था मे कार्य नहीं करता हो वो भी 1 मई ,2009 से NPS architecture under the All Citizens of India sector के अनुसार NPS से जुड़ सकता है ।
क्या NRI लोग NPS खाता खोल सकते है ।
हाँ , NRI लोग NPS खाता खोल सकते है,लेकिन NRI के द्वारा जमा की गई राशि नियामक जरूरतों के अधीन है ।
कौन लोग NPS खाता नहीं खोल सकते ?
OCI (Overseas Citizens of India) और PIO (Person of Indian Origin) कार्ड धारक और HUFs NPS खाता खोलने के पात्र नहीं है ।
NPS मे खाता कैसे खोले ।
NPS मे खाता दो तरह से खोला जा सकता है
–पॉइंट ऑफ प्रेज़न्स POP-SP के द्वारा
– eNPS के द्वारा
NPS के Tax Benefits क्या है ?
NPS के अन्तर्गत जिसने भी अकाउंट खुलवाया है वह टैक्स मे टैक्स मे Sec 80 CCD (1) के अंतर्गत फायदा ले सकता है कुल Rs. 1.5 lakh Sec 80 CCE के अन्तर्गत निवेश कर सकता है ।
Rs 1.5 लाख के अतिरिक्त Rs 50,000 NPS (Tier-1) अकाउंट मे निवेश करने पर 80CCD (1B) के अंतर्गत फायदा मिलता है ।