प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना हिन्दी मे ?क्या है इसके क्या लाभ है ?

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना एक सरकारी योजना है .I इस योजना का ध्येय असंगठित क्षेत्र मे कार्य करने वाले लोगों को वृद्धावस्था को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है I
यह एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है जिसमे नामांकित होने वाले को कम 3000/- हजार रुपये प्रतिमाह का पेंशन 60 वर्ष आयु पूरा करने के बाद मिलेगा.अगर नामांकित व्यक्ती की मृत्यु हो जाती है तब उसके आश्रित को 50 प्रतिशत फॅमिली पेंशन के तौर पर मिलता रहेगा. I फॅमिली पेंशन उसके जीवनसाथी को ही मिलेगा. I

[  ] योजना के परिपक्व हो जाने पर व्यक्ति 3000/- रुपये पेंशन का अधिकार रहेगा. I पेंशन की राशि पेंशन धारक अपने वित्तीय सहायता में मदद के लिए इस्तेमाल कर सकता है I


[  ] सरकार ने इस योजना के द्वारा असंगठित क्षेत्र मे कार्य करने वाले लोग जो कि देश की आधी जीडीपी में योगदान करते है उनको श्रद्धांजलि दी है I

[  ] इस योजना का आवेदन 18 से 40 साल के नागरिक कर सकते है I इसके लिए व्यक्ती 60 साल की उम्र होने तक 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का प्रति माह अंशदान कर सकता है I
[  ] आवेदन कर्ता की उम्र 60 साल होने के बाद वह हर महीने एक निश्चित मूल्य के पेंशन का दावा कर सकता है, हर महीने पेंशन की रकम आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा हो जाया करेगी I


इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए

  • यह योजना असंगठित क्षेत्र मे कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए है I
  • इस योजना के आवेदन के लिए उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच मे होना चाहिए I
  • आवेदनकर्ता की मासिक कमाई 15000/- रुपये या उससे कम होनी चाहिए I

यह योजना किसके लिए नहीं है ?

  • जो लोग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है और EPFO/NPS/ESIC के सदस्य है ।
  • इनकम टैक्स देने वाले लोग

मानधन लाभ के लिए क्या होना चाहिए ?

• आधार कार्ड

•बचत खाता या जन-धन खाता IFSC नंबर के साथ

श्रम योगी मान धन योजना की विशेषताएं क्या है ?

  • 60 साल की उम्र के बाद रुपये 3000/- पेंशन का आश्वासन
  • स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
  • भारत सरकार द्वारा बराबर मुल्य का योगदान

श्रम योगी मान धन योजना का क्या लाभ है?

श्रम योगी मान धन योजना में जुड़े व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत परिवार को क्या लाभ मिल सकता है ?

पेंशन लेने वाले व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तब उसके जीवनसाथी को मासिक पेंशन का 50 प्रतिशत लेने का अधिकार रहेगा I

श्रम योगी मान धन अपंग होने पर लाभ

अगर व्यक्ति जिसने नियमित तरीके से अपना योगदान किया हुआ है और किसी कारणवश 60 वर्ष की उम्र के पहले विकलांग हो जाता है और मासिक योगदान नहीं कर पाता उस परिस्थिति में उसकी जीवनसाथी इस योजना में आगे के योगदान कर सकते है या अपने जमा की गई राशि व्याज सहित निकाल कर इस योजना से बाहर निकल सकते है I

श्रम योगी मान धन योजना से बाहर निकलने के लाभ क्या है ?

  • अगर व्यक्ति इस योजना में शामिल होने के 10 वर्ष के पहले बाहर निकल जाता है उस स्थिति में व्यक्ति द्वारा जमा किया गया अपनी अंशदान राशि बचत खाते के व्याज के साथ वापस मिल जाएगा I
  • अगर व्यक्ति इस योजना में शामिल होने के 10 वर्ष बाद और 60 वर्ष की आयु के पहले निकल जाता है उस स्थिति में व्यक्ति द्वारा जमा किया गया अपना अंशदान और पेंशन फंड द्वारा जमा किया हुआ व्याज या बचत खाते का व्याज दोनों में से जो ज्यादा होगा व्यक्ति को वापस मिल जाएगा I
  • अगर योजना में शामिल व्यक्ति ने अपना अंशदान नियमित रूप से जमा किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है उस स्थिति में उसके जीवनसाथी को इस योजना को जारी रखने का अधिकार रहेगा और आगे के अंशदान नियमित तरीके से कर सकते है I अगर इस योजना से बाहर निकलने पर व्यक्ति द्वारा जमा किया गया अंशदान और पेंशन फंड द्वारा संचित व्याज या बचत खाते का व्याज जो भी ज्यादा है वह वापस मिल जाएगा I
  • व्यक्ति और उसके जीवनसाथी के मृत्यु की दशा में बचा हुआ कोष फंड में जमा हो जाएगा I

योजना में प्रवेश के समय की आयु के अनुसार मासिक अंशदान इस प्रकार है |श्रम योगी मान धन योजना कैलक्यूलेटर

प्रदेश आयु
(वर्ष) A
सेवानिवृत्त
वर्ष
(A)
सदस्य का
मासिक योगदान (C)
केंद्र सरकार का योगदान (D) कुल योगदान (रूपये)
C+D
18605555110
19605858116
20606161122
21606464128
22606868136
22607272144
24607676152
25608080160
26608585170
27609090180
28609595190
2960100100200
3060105105210
3160110110220
3260120120240
3360130130260
3460140140280
3560150150330
3660160160320
3760170170340
3860180180360
3960190190380
4060200200400
ShramYogi Mandhan Yojana Chart

मानधन योजना में शामिल होने के लिए आवेदन कैसे करे 😀?

इस योजना के लिए पंजीकरण किसी भी CSC सेंटर से कर सकते है I पंजीकरण के समय आधार कार्ड एवं बैंक के खाते का विवरण IFSC कोड के साथ होना चाहिए I

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